पीएम किसान ट्रैक्टर योजना

 पीएम किसान ट्रैक्टर योजना



यह योजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई है। भारत के किसानों की खेत में मेहनत को कम करने के लिए सरकार ने उन्हें ट्रैक्टर उपलब्ध कराने के लिए पीएम किसान ट्रैक्टर योजना लागू की है। इस योजना के तहत सरकार किसानों को 50% सब्सिडी के साथ टैक्टर उपलब्ध कराएगी। वर्तमान समय में ट्रैक्टरों की बढ़ती कीमत के कारण हर किसान ट्रैक्टर खरीदने में समर्थ नहीं है और वह खेत में बैलों के साथ काम करता है जिससे उसे अधिक परिश्रम करना पड़ता है और समय भी बहुत लगता है उनकी इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस योजना का क्रियान्वयन किया है।

इस योजना के तहत किसान किसी भी कंपनी का ट्रैक्टर खरीद सकता है उसे उस ट्रैक्टर की आधी कीमत स्वयं देनी होगी और आधी कीमत भारत सरकार सब्सिडी के तौर पर देगी।  किसान को योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करना पड़ेगा।

आवेदन कैसे करें?

पीएम किसान ट्रैक्टर योजना का लाभ लेने के लिए पात्र किसान किसी भी CSC सेंटर पर जाकर आवेदन कर सकता है।

जरूरी दस्तावेज

पीएम किसान ट्रैक्टर योजना का लाभ लेने के लिए आपको आधार कार्ड ,जमीन के दस्तावेज, पासपोर्ट साइज फोटो और बैंक पासबुक की आवश्यकता होगी।



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